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बेरोकटोक चलेंगे ई-रिक्शा, केंद्र की मंजूरी

Sat, 11 Oct 2014 12:09 PM IST
Updated Sat, 11 Oct 2014 12:09 PM IST
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centre government allows e rickshaw.

केंद्र सरकार ने ई रिक्शा के देशभर में बेरोकटोक संचालन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि इसके तहत ड्राइवरों के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया है और ई रिक्शा की अधिकतम गति भी 25 किमी प्रति घंटा रहेगी।

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सरकार ने बैट्री चालित वाहन को अब केंद्रीय मोटर वाहन (सोलहवां संशोधन) नियम, 2014 के तहत ला दिया है। नए नियम के मुताबिक ई रिक्शा पर चार से ज्यादा लोग सफर नहीं कर सकेंगे और 40 किलो भार ही ले जाया जा सकेगा।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने लोगों की असुविधा और ट्रैफिक जाम को वजह बताते हुए इसी वर्ष 31 जुलाई को ई रिक्शा के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया था।

ये हैं नए नियम

centre government allows e rickshaw.

नए नियम के तहत ई रिक्शा को बैट्री चलित विशेष वाहन बताया गया है जो कि ऐसा तिपहिया वाहन है जिसका प्रयोग लोगों को उनकी यात्रा के अंतिम छोर से जोड़ने के लिए ही होगा।

यात्री और सामान के साथ 310 किलो का भार ही ई रिक्शा पर डाला जा सकेगा। ई रिक्शा की मोटर 2000 वाट से अधिक नहीं होगी। ई रिक्शा चालकों के लिए लाइसेंस अनिवार्य बनाया गया है और जिसकी वैधता 3 साल से अधिक नहीं होगी।

बता दें कि 31 जुलाई को दिल्ली में एक ई-रिक्‍शा की टक्कर लगने के कारण मां की गोद से एक मासूम सड़क किनारे रखी कड़ाही में गिर गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए इस पर बैन लगा दिया था। क्योंकि ई-रिक्‍शा बिना किसी रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे।

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