फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   central government stand on mcd sanitation workers in Delhi is unfortunate and tragic- Supreme Court

दिल्ली के सफाई कर्मचारियों पर केंद्र का रुख दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद : सुप्रीम कोर्ट

Tue, 09 Oct 2018 05:44 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 09 Oct 2018 05:44 AM IST
विज्ञापन
central government stand on mcd sanitation workers in Delhi is unfortunate and tragic- Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर केंद्र सरकार के रुख पर निराशा जताई है। कोर्ट ने कहा है कि सफाई कर्मचारियों के भुगतान के लिए 500 करोड़ रुपये जारी नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। केंद्र सरकार ने सोमवार को एक हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह सफाई कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए कोई रकम नहीं देगी। इस पर शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी की। अब इस मामले की सुनवाई 24 अक्तूबर को होगी। मालूम हो कि वेतन न मिलने के कारण पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं।

विज्ञापन


केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने कहा कि ऐसा कोई सांविधानिक प्रावधान या नियम नहीं है कि केंद्र एमसीडी को ऐसा कोई फंड जारी करे। उन्होंने कहा कि केंद्र के लिए यह फंड जारी करना संभव नहीं है। इस पर जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण व दुखदायी है। वहीं, दिल्ली सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि कोर्ट में किए गए वादे के मुताबिक, उसने निगम के लिए 500 करोड़ रुपये का फंड जारी कर दिया है।
विज्ञापन


पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को उम्मीद की थी कि केंद्र नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए 500 करोड़ रुपये फंड जारी करेगा। अब केंद्र ने फंड जारी करने से मना कर दिया है। 3 अक्तूबर को पिछली सुनवाई पर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह मानवता के आधार पर सफाई कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए 500 करोड़ रुपये देने को तैयार है। इस पर कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि क्या वह भी इतनी ही रकम देने को तैयार है? जिस पर एडिशनल सॉलिसिटर ने कहा था कि वह इस संबंध में निर्देश लेकर आएंगे।   

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed