फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   cbi issues look out corner notice against baba virendra dev dixit for not presenting in court

अय्याश बाबा के खिलाफ CBI ने जारी की एलओसी, DCW अध्यक्षा ने कोर्ट में रखी ये मांग

Mon, 05 Feb 2018 06:42 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 05 Feb 2018 06:42 PM IST
सार

अय्याश बाबा के ख‌िलाफ जारी क‌ी गई एलओसी, DCW अध्यक्षा ने कोर्ट में रखी ये मांग

सीबीआई ने बाबा के खिलाफ जारी किया एलओसी 
विजय विहार आध्यात्मिक विश्व विद्यालय मामला-
सीबीआई ने बाबा के खिलाफ जारी किया एलओसी 
कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश कर सीबीआई ने दी जानकारी
नारी के खिलाफ आपत्ति जनब टिप्पणी पर हंगामा
अमर उजाला ब्यूरो, 
नई दिल्ली, 05 फरवरी 
 

विज्ञापन
cbi issues look out corner notice against baba virendra dev dixit for not presenting in court
- फोटो : अमर उजाला

विस्तार

रोहिणी के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के संस्थापक बाबा वीरेंद्र दीक्षित के खिलाफ लुक आउट कॉर्नर (एलओसी) नोटिस जारी कर दिया गया है। सीबीआई ने हाईकोर्ट को यह जानकारी देते हुए बताया कि बाबा का कोई सुराग नहीं मिला है।

विज्ञापन


वह कहीं विदेश न भाग जाये इसके लिये एलओसी जारी किया गया है।मामले की सुनवाई के दौरान महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर काफी हंगामा हुआ जिसके बाद कोर्ट ने बाबा के समर्थकों व वकील को बाहर निकाल दिया।
विज्ञापन


कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सीबीआई से पूछा वीरेंद्र दीक्षित जांच में शामिल हुआ या नहीं। सीबीआई के अधिवक्ता ने जांच रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि दीक्षित अभी उनकी पकड़ में नहीं आया है, उसे पकडने के लिये एक महीने की मोहलत दी जाये।

विज्ञापन
विज्ञापन

cbi issues look out corner notice against baba virendra dev dixit for not presenting in court
वीरेन्द्र देव दीक्षित

​हालांकि उसके खिलाफ एलओसी नोटिस जारी किया जा चुका है। मामले की सुनवाई के दौरान दीक्षित द्वारा विश्व विद्यालय शब्द का प्रयोग करने पर स्वाति मालीवाल ने सवाल उठाते हुए कहा इस आश्रम को विश्व विद्यालय शब्द का प्रयोग करने से मना किया जाये। यह संस्था न कोई पंजीकृत सोसाइटी है और न ही कंपनी और न ही यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त है।

दूसरी विश्वविद्यालय के वकील आलोक पोपने ने कहा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय पर यूजीसी का कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। इस पर केवल ईश्वर का नियंत्रण है क्योंकि इसे विश्व विद्यालय को ईश्वर के खुद अवतार वीरेंद्र दीक्षित चला रहे हैं। 

कोर्ट ने विश्वविद्यालय शब्द के प्रयोग पर आश्रम के वकील को दो दिन में स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि वह बताये किस आधार पर यह शब्द प्रयोग किया जा रहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिये आठ फरवरी की तारीख तय की है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed