अय्याश बाबा के खिलाफ CBI ने जारी की एलओसी, DCW अध्यक्षा ने कोर्ट में रखी ये मांग
अय्याश बाबा के खिलाफ जारी की गई एलओसी, DCW अध्यक्षा ने कोर्ट में रखी ये मांग
सीबीआई ने बाबा के खिलाफ जारी किया एलओसी
विजय विहार आध्यात्मिक विश्व विद्यालय मामला-
सीबीआई ने बाबा के खिलाफ जारी किया एलओसी
कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश कर सीबीआई ने दी जानकारी
नारी के खिलाफ आपत्ति जनब टिप्पणी पर हंगामा
अमर उजाला ब्यूरो,
नई दिल्ली, 05 फरवरी
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
रोहिणी के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के संस्थापक बाबा वीरेंद्र दीक्षित के खिलाफ लुक आउट कॉर्नर (एलओसी) नोटिस जारी कर दिया गया है। सीबीआई ने हाईकोर्ट को यह जानकारी देते हुए बताया कि बाबा का कोई सुराग नहीं मिला है।
वह कहीं विदेश न भाग जाये इसके लिये एलओसी जारी किया गया है।मामले की सुनवाई के दौरान महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर काफी हंगामा हुआ जिसके बाद कोर्ट ने बाबा के समर्थकों व वकील को बाहर निकाल दिया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सीबीआई से पूछा वीरेंद्र दीक्षित जांच में शामिल हुआ या नहीं। सीबीआई के अधिवक्ता ने जांच रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि दीक्षित अभी उनकी पकड़ में नहीं आया है, उसे पकडने के लिये एक महीने की मोहलत दी जाये।
हालांकि उसके खिलाफ एलओसी नोटिस जारी किया जा चुका है। मामले की सुनवाई के दौरान दीक्षित द्वारा विश्व विद्यालय शब्द का प्रयोग करने पर स्वाति मालीवाल ने सवाल उठाते हुए कहा इस आश्रम को विश्व विद्यालय शब्द का प्रयोग करने से मना किया जाये। यह संस्था न कोई पंजीकृत सोसाइटी है और न ही कंपनी और न ही यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त है।
दूसरी विश्वविद्यालय के वकील आलोक पोपने ने कहा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय पर यूजीसी का कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। इस पर केवल ईश्वर का नियंत्रण है क्योंकि इसे विश्व विद्यालय को ईश्वर के खुद अवतार वीरेंद्र दीक्षित चला रहे हैं।
कोर्ट ने विश्वविद्यालय शब्द के प्रयोग पर आश्रम के वकील को दो दिन में स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि वह बताये किस आधार पर यह शब्द प्रयोग किया जा रहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिये आठ फरवरी की तारीख तय की है।