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Greater Noida: फ्लैट पर कब्जा न देने पर ब्याज समेत पैसा लौटाएगा बिल्डर, आयोग ने लगाया 10 हजार का हर्जाना

Sun, 15 Oct 2023 11:12 PM IST
आकाश दुबे संवाद न्यूज एजेंसी, ग्रेटर नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, ग्रेटर नोएडा Published by: आकाश दुबे Updated Sun, 15 Oct 2023 11:12 PM IST
सार

मामले में आयोग में 26 सितंबर 2023 को सुनवाई हुई और इस दौरान बिल्डर ने अपना पक्ष नहीं रखा। एक पक्षीय सुनवाई के बाद आयोग ने 9 अक्तूबर 2023 को फैसला सुनाया।

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Builder will return money with interest if possession of flat is not given in Greater Noida
देना पड़ेगा जुर्माना - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

फ्लैट बुक करने के बाद निर्धारित समय पर कब्जा न देने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बिल्डर को ब्याज समेत जमा पैसा लौटाने का आदेश दिया है। बिल्डर पर 10 हजार रुपये हर्जाना भी लगाया है।  

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ग्रेटर नोएडा स्थित दिल्ली पुलिस सोसाइटी निवासी जागीर सिंह ने आम्रपाली लेजर वेली प्राइवेट लिमिटेड की आवासीय योजना में दिसंबर 2015 को फ्लैट बुक किया था। कुल 3.94 लाख रुपये का भुगतान बिल्डर को किया। निर्धारित समय पर फ्लैट पर कब्जा न मिलने और न ही पैसा वापस मिलने पर 5 सितंबर 2018 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया।
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मामले में आयोग में 26 सितंबर 2023 को सुनवाई हुई और इस दौरान बिल्डर ने अपना पक्ष नहीं रखा। एक पक्षीय सुनवाई के बाद आयोग ने 9 अक्तूबर 2023 को फैसला सुनाया। आयोग ने फ्लैट पर कब्जा न देने और न ही पैसा वापस करने को सेवा में कमी करार दिया है। अब बिल्डर को जमा पैसा 6 फीसदी ब्याज समेत 30 दिन में लौटाने का आदेश दिया है।

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