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Brij Bhushan Case: बृजभूषण के खिलाफ पहलवानों से जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल, 22 जून को होगी सुनवाई
Thu, 15 Jun 2023 01:46 PM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: शाहरुख खान
Updated Thu, 15 Jun 2023 01:46 PM IST
सार
नाबालिग पहलवान के यौन शोषण मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की। इसके अलावा पहलवानों के यौन शोषण के अन्य मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर की है।
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Brij Bhushan Sharan Singh
- फोटो : ANI (File Photo)
विस्तार
भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों में दिल्ली पुलिस ने एक हजार पन्नों की चार्जशीट पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की है। चार्जशीट पर दीपक कुमार की एसीएमएम कोर्ट 22 जून को सुनवाई करेगी।
दरअसल, नाबालिग पहलवान के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है। सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई है। रद्द करने की रिपोर्ट उन मामलों में दायर की जाती है जब कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिलता है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि पोस्को मामले में जांच पूरी हो गई है। जिसके बाद हमने शिकायतकर्ता यानी नाबालिग पीड़िता के पिता और खुद पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध किया है। दिल्ली पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 173 के तहत रिपोर्ट पेश की है।
दिल्ली पुलिस ने पोस्को केस की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने दाखिल की है। अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि हमने POCSO मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है; सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई है।
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दरअसल, नाबालिग पहलवान के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है। सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई है। रद्द करने की रिपोर्ट उन मामलों में दायर की जाती है जब कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिलता है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि पोस्को मामले में जांच पूरी हो गई है। जिसके बाद हमने शिकायतकर्ता यानी नाबालिग पीड़िता के पिता और खुद पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध किया है। दिल्ली पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 173 के तहत रिपोर्ट पेश की है।
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दिल्ली पुलिस ने पोस्को केस की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने दाखिल की है। अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि हमने POCSO मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है; सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई है।
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इसके अलावा, कोर्ट में डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ कई पहलवानों द्वारा दर्ज एफआईआर में दिल्ली पुलिस चार्जशीट दायर की है। इसमें पहलवानों द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में जांच पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354ए (अश्लील टिप्पणी करना), 354डी के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र दाखिल किया।#WATCH | Minor wrestler's case | We have filed the final report in the POCSO case; the next date of hearing is the 4th of July: Atul Srivastava, Special Public Prosecutor pic.twitter.com/iCTiUNhNIo
— ANI (@ANI) June 15, 2023
दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने बताया कि हमने बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ धारा 354, 354-A एवं D के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल की है और विनोद तोमर के ख़िलाफ़ धारा 109, 354, 354 (A), 506 के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर की है। इसके अलावा, हमने POCSO में शिकायतकर्ता और कथित आरोपी के बयान के तहत कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है।
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में डिजिटल दस्तावेजों और कई अनुलग्नकों का जिक्र करते हुए चार्जशीट दायर की है। कोर्ट के एसीएमएम दीपक कुमार दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव की दलीलों पर गौर कर रहे हैं।
बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों में चार्जशीट पर विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव का कहना है कि आईपीसी की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत चार्जशीट दायर की गई है।
#WATCH | Chargesheet filed against former WFI chief under sections 354, 354D, 354A IPC. In the POCSO case, we've filed a cancellation report on the basis of the statement of the father of the alleged victim and the victim: Suman Nalwa, PRO, Delhi Police on Brij Bhushan Sharan… pic.twitter.com/zHn56oUPNw
— ANI (@ANI) June 15, 2023