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दिल्ली: क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त करने का खाका तैयार
Thu, 03 Mar 2022 01:49 PM IST
विक्रांत चतुर्वेदी
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: विक्रांत चतुर्वेदी
Updated Thu, 03 Mar 2022 01:49 PM IST
सार
अगले साल से नियमों का उल्लंघन करने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने की तैयारी में है दिल्ली नगरपालिका परिषद।
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प्लास्टिक कचरा
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
नई दिल्ली को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध और सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से हतोत्साहित करने के लिए रोड मैप तैयार किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 के मुताबिक पालिका परिषद ने इस संबंध में सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिया है।
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31 दिसंबर के बाद 120 माइक्रोन से कम प्लास्टिक कैरीबैग के इस्तेमाल, भंडारण और आयात पर अगले साल से होगा पूर्ण प्रतिबंध। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 5000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। एनडीएमसी ने इस दिशा में सभी संस्थान, समुदाय और व्यक्ति को एक साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया है।
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एकल उपयोग प्लास्टिक का उत्पादन और इस्तेमाल कम करने के लिए स्थायी विकल्प की तलाश की जा रही है। एनडीएमसी अधिनियम 1994 की धारा 12 की उप-धारा (जेड) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एनडीएमसी ने 75 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक कैरी बैग की बिक्री, उपयोग, भंडारण और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। एक जुलाई से थर्मोकोल सहित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग भी प्रतिबंधित होगा।
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प्लास्टिक-थर्मोकोल को किया जा रहा है हतोत्साहित
सिंगल यूज प्लास्टिक वाली वस्तुओं में प्लास्टिक स्टिक के साथ ईयर बड्स, प्लास्टिक के गुब्बारे, प्लास्टिक के झंडे और आइसक्रीम की छड़ें, सजावट के लिए थर्मोकोल, प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, स्टिरर, ट्रे इत्यादि को एनडीएमसी क्षेत्र में हतोत्साहित किया जा रहा है। 100 माइक्रोन से कम के मिठाईयों के बॉक्स, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, पीवीसी बैनर के चारों तरफ फिल्म लपेटने पर भी प्रतिबंध होगा। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र में 120 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक कैरी बैग (पुनर्नवीनीकरण) की बिक्री, उपयोग, भंडारण और वितरण पर 31 दिसंबर, 2022 के बाद से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम करने की अपील
एनडीएमसी के अध्यक्ष ने आगंतुकों, ग्राहकों और नई क्षेत्र के निवासियों से रोजाना की गतिविधियों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम करने की अपील की है। नागरिक निकाय इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। लेन, गलियों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों से प्लास्टिक कचरे को खत्म करने के लिए की जा रही पहल में आरडब्ल्यूए, एमटीए, गैर सरकारी संगठनों के साथ-साथ सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों से भी शामिल होने का आग्रह किया। बाजार सहित सभी सार्वजनिक और आवासीय क्षेत्रों में भी जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।