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दिल्ली: भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

Sat, 19 Oct 2019 07:31 PM IST
Avdhesh Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Avdhesh Kumar Updated Sat, 19 Oct 2019 07:31 PM IST
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Bhim Army Chief Chandrashekhar azad granted bail by Delhi Saket Court
भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर - फोटो : अमर उजाला
भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को दिल्ली की साकेत कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। बता दें कि रविदास मंदिर को तोड़े जाने के बाद चंद्रशेखर और उसके 95 साथियों को दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि वो कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते। साथ ही कहा कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
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मालूम हो कि रविदास मंदिर तोड़े जाने के विरोध में अगस्त में रामलीला मैदान में काफी संख्या में लोग एकजुट हुए थे। इसके बाद इन्हें तुगलकाबाद पहुंचकर तोड़फोड़ और प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार चंद्रशेखर आजाद समेत सभी 96 लोगों को अदालत ने सुनवाई के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद चंद्रशेखर को जेल भेज दिया।
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गौरतलब है कि दिल्ली आए हजारों लोगों ने तोड़े गए मंदिर की ओर कूच करने की कोशिश की। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो इन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। उग्र होती भीड़ को रोकने के लिए आखिर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इसके बाद भीड़ की पुलिस से खूब झड़प हुई। भीड़ ने तुगलकाबाद इलाके में सड़क पर खड़ी गाड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान 100 से अधिक गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए थे।
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हिंसक होती भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले भी चलाए। इसके बाद लाठियां भांजीं गईं। बवाल के दौरान कई पुलिसकर्मियों के अलावा भीड़ में मौजूद दर्जनों लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने देर शाम भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद समेत दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया था।
 
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