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Engineer Rashid: बारामुल्ला के सांसद इंजीनियर राशिद को कोर्ट से राहत, 15 अक्टूबर तक बढ़ाई अंतरिम जमानत

Sat, 12 Oct 2024 10:56 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Sat, 12 Oct 2024 10:56 PM IST
सार

शिद ने पहले पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव अभियान में भाग लेने के लिए तीन महीने की अंतरिम जमानत मांगी गई थी। 

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Baramulla MP Engineer Rashid gets big relief from court, interim bail extended till October 15
इंजीनियर राशिद (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में बारामुल्ला से सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले राशिद को 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसे 1 अक्टूबर को 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। अब अदालत ने जमानत की अवधि तीन दिन और बढ़ा दी है, जिससे उनकी आत्मसमर्पण की तारीख 13 अक्टूबर के बजाय 15 अक्टूबर हो गई है।

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राशिद ने पहले पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव अभियान में भाग लेने के लिए तीन महीने की अंतरिम जमानत मांगी गई थी। सुनवाई के दौरान राशिद के वकील ने अनुरोध किया कि अगर अदालत तीन महीने की जमानत नहीं दे सकती तो कम से कम चुनाव अवधि के लिए 10 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दे। 

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हालांकि अदालत ने शुरू में केवल 2 अक्टूबर तक जमानत दी थी, बाद में इसे 10 दिन और अब तीन दिन और बढ़ा दिया गया है। इंजीनियर राशिद जो 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे, हाल ही में अंतरिम जमानत पर रिहा हुए हैं। उनकी पार्टी ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ा था।

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