फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Ban on firecrackers issue: SC bans sale of firecrackers in Delhi-NCR till 31 october

इस दिवाली दिल्ली-एनसीआर में नहीं बिकेंगे पटाखे, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

Mon, 09 Oct 2017 12:26 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 09 Oct 2017 12:26 PM IST
विज्ञापन
Ban on firecrackers issue: SC bans sale of firecrackers in Delhi-NCR till 31 october
पटाखे - फोटो : अमर उजाला

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिए अपने आदेश में दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर बैन लगा दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में 11 नवंबर 2016 का बिक्री पर रोक का आदेश फिर से बरकरार रखा है।

विज्ञापन


कोर्ट ने सारे लाइसेंस स्थायी और अस्थायी रूप से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बैन 1 नवंबर 2017 तक बरकरार रहेगा। अदालत ने 12 सितंबर को द‌िए रोक के आदेश में बदलाव किया है।
विज्ञापन


अदालत के आदेश के अनुसार 1 नवंबर से पटाखे बिक सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार ये टेस्ट करना चाहते हैं कि दिवाली पर क्या हालात होंगे?

गौरतलब है कि दिल्ली-एनसीआर में कोर्ट के अगले आदेश तक दूसरे राज्यों से पटाखे नहीं लाए जाएंगे क्योंकि यहां पहले से ही पटाखे मौजूद हैं। दिल्ली-एनसीआर में इस वक्त 50 लाख किलो पटाखे हैं जो बहुत ज्यादा हैं। जिन लाइसेंस धारी दुकानदारों के पास पटाखे हैं वो अपना पटाखा बेच सकते हैं या दूसरे राज्यों में निर्यात कर सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के लाइसेंस पर लगी रोक को अंतरिम रूप से हटाया है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है दीपावली के बाद एयर क्वालिटी को देखते हुए कोर्ट सुनवाई करेगा।

स‌ितंबर में कुछ शर्तों के साथ हटी थी रोक

Ban on firecrackers issue: SC bans sale of firecrackers in Delhi-NCR till 31 october
सुप्रीम कोर्ट
बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर लगी रोक कुछ शर्तों के साथ हटाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा थी कि दिल्ली में पटाखों की बिक्री के लिए पुलिस की निगरानी में लाइसेंस दिए जाएं।

अदालत ने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा 500 अस्थाई लाइसेंस ही दिए जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2016 में दिए गए लाइसेंस में से 50 फीसदी को ही इस बार लाइसेंस दिया जाएगा।

यही नियम एनसीआर में भी लागू होगा और इस तरह 2016 में दिए गए लाइसेंस के आधे ही इस बार दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि साइलेंस जोन के 100 मीटर के भीतर पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, यानी अस्पताल, कोर्ट, धार्मिक स्थल और स्कूल आदि के 100 मीटर के दायरे में पटाखे न चलें। इसके अलावा पटाखे बनाने में लिथियम, लेड, पारा, एंटीमोनी व आर्सेनिक का इस्तेमाल न करने का निर्देश है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed