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Loni News: हाईकोर्ट ने दी राहत, लोनी रोड पर दो मंजिला पुराने हनुमान मंदिर को तोड़ने पर रोक
Sat, 13 May 2023 08:28 AM IST
अनुज कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
Published by: अनुज कुमार
Updated Sat, 13 May 2023 08:28 AM IST
सार
दिल्ली हाईकोर्ट ने लोनी रोड पर स्थित पुराने दो मंजिला हनुमान मंदिर के विध्वंस पर रोक लगा दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त को होगी।
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को लोनी रोड पर स्थित पुराने दो मंजिला हनुमान मंदिर के विध्वंस पर रोक लगा दी। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तुषार राव गेदेला ने सुनवाई की अगली तारीख तक पीडब्ल्यूडी द्वारा जारी किए गए 3 मई के पत्र के तहत हनुमान मंदिर को हटाने के लिए किसी भी प्रतिवादी (सरकारी प्राधिकरण) द्वारा कोई कठोर कार्रवाई करने के लिए मना किया है।
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जानकारी के लिए बता दें कि अदालत ने सुनवाई 9 अगस्त तय की है। अदालत दिल्ली सरकार और पीडब्ल्यूडी को मंदिर को गिराने या खाली करने से रोकने की मांग करने वाले प्रदीप कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रही है। शर्मा ने अदालत को बताया कि उनके अनुसार सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 1940 से बहुत पहले बने मंदिर की देखभाल और रखरखाव उनके परिवार द्वारा पिछले 60 वर्षों से अधिक समय से की जा रही है।
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