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Delhi: सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा को पटियाला हाउस कोर्ट से झटका, अदालत ने जमानत याचिका खारिज की

Wed, 24 Jan 2024 05:31 PM IST
आकाश दुबे एएनआई, दिल्ली
एएनआई, दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Wed, 24 Jan 2024 05:31 PM IST
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Bail plea of Supertech Chairman RK Arora rejected
आरके अरोड़ा - फोटो : अमर उजाला

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने इस मामले में नियमित जमानत की मांग की थी। आरके अरोड़ा को 27 जून, 2023 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। सुपरटेक समूह के निदेशकों और प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दर्ज है।

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ईडी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा सुपरटेक लिमिटेड और उसकी समूह कंपनियों के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात और जालसाजी के लिए दर्ज 26 एफआईआर की जांच कर रहा है। उन पर कम से कम 670 घर खरीदारों से 164 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

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