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Arvind Kejriwal: सीएम केजरीवाल ने फिर खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, CBI की गिरफ्तारी को बताया गैर-कानूनी

Mon, 01 Jul 2024 12:59 PM IST
अनुज कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 01 Jul 2024 12:59 PM IST
सार

शराब घोटाला मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

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Arvind Kejriwal challenged CBI arrest in liquor scam case in Delhi High Court
अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो) - फोटो : एएनआई

विस्तार

दिल्ली शराब घोटाला मामले में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई रिमांड को चुनौती दी है।

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राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
बीती 29 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया। 
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दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उन्हें तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। केजरीवाल की सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद 29 को फिर पेश किया गया। इससे पहले केजरीवाल को 21 मार्च को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। तभी से केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।
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सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी को घेरा
आप सांसद संजय सिंह ने सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होने कहा कि पीएम मोदी के निर्देश पर सीबीआई ने सीएम को गिरफ्तार किया है। संजय सिंह ने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वो दुर्भावनापूर्ण इरादे से काम कर रही है। ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई पैसे की रिकवरी नहीं है और इसलिए अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं। अरविंद केजरीवाल को केंद्र सरकार, पीएम मोदी के निर्देश पर सीबीआई ने गिरफ्तार किया।

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