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एयर होस्टेस अनीसिया मौत मामला: सास-ससुर की गिरफ्तारी पर रोक बढ़ी

Fri, 03 Aug 2018 11:44 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 03 Aug 2018 11:44 AM IST
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air hostess anissia batra in laws gets relief from arrest by court till 17 september
anissia batra - फोटो : फेसबुक प्रोफाइल से

हाईकोर्ट ने एयर होस्टेस अनीसिया की सास व ससुर की गिरफ्तारी पर रोक अगले डेढ़ माह के लिए बढ़ा दी है। जस्टिस मुक्ता गुप्ता के समक्ष मयंक सिंघवी के माता-पिता आरएस सिंघवी व सुषमा सिंघवी की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि केस की जांच स्थानीय पुलिस से लेकर अपराध शाखा को सौंप दी गई है।

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इसलिए अग्रिम जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए समय चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मोहलत देते हुए सुनवाई के लिए  17 सितंबर की तारीख तय की है। दंपती की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने 23 जुलाई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
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याचिका का निपटारा होने तक हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। निचली अदालत ने सास-ससुर की अग्रिम जमानत याचिका 20 जुलाई को खारिज की थी।  गौरतलब है कि जर्मनी की एक एयरलाइन कंपनी के लिए काम करने वाली अनीसिया (39) पंचशील पार्क स्थित अपने घर से संदिग्ध हालात में गिरकर 13 जुलाई को मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में दहेज हत्या का केस दर्ज किया है।

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