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दिल्लीः पुलिस कंट्रोल रूम में झूठी कॉल की तो होगी कार्रवाई, आयुक्त का आदेश
Mon, 07 Sep 2020 05:38 AM IST
दुष्यंत शर्मा
पुरुषोत्तम वर्मा, नई दिल्ली
पुरुषोत्तम वर्मा, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Mon, 07 Sep 2020 05:38 AM IST
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एसएन श्रीवास्तव
- फोटो : एएनआई
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अब 100 व 112 पर पुलिस कंट्रोल रूम को झूठी कॉल करने वालों की खैर नहीं है। गंभीर अपराध की झूठी कॉल कर पुलिस को परेशान करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
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खास बात यह है कि कॉल होने पर संबंधित थाना पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की तो थानाध्यक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दिल्ली पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने सभी जिला पुलिस को आदेश दिए हैं। कई थाना पुलिस ने झूठी कॉल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की है।
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दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अनौपचारिक रूप से इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति गंभीर अपराधों की झूठी कॉल करता है तो पहले जांच की जाए और जांच में कॉल झूठी निकलती है तो उस व्यक्ति के खिलाफ आईसीपी की धारा 160 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस धारा के तहत झूठी कॉल करने वालों के खिलाफ एफआईआर होती है।
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हालांकि इसके तहत आर्थिक जुर्माने का प्रावधान है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि झूठी कॉल करने वालों के खिलाफ पिछले कुछ दिनों में कार्रवाई की गई है। झूठी कॉल करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ ओखला थाने में कुछ दिन पहले कार्रवाई की गई थी।