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दंगा भड़काने के आरोपी आप विधायक महेंद्र को मिली जमानत

Sat, 30 Jan 2016 05:22 PM IST
Updated Sat, 30 Jan 2016 05:22 PM IST
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AAP mla mahendra yadav who allegedlly assaulted police gets bail

दिल्ली के निहाल विहार में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से दंगा करने और सरकारी कर्मचारी पर हमला बोलने को लेकर गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र यादव को शनिवार को दिल्ली की अदालत ने जमानत दे दी।

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ये प्रदर्शन एक तीन साल की बच्ची से रेप के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के लिए किया गया था। महेंद्र यादव को शुक्रवार को एक दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजने वाले मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने विधायक को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि गारंटी पर जमानत दे दी।
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पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी से विधायक को चार अन्य के साथ शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अदालत ने शुक्रवार को चार अन्य रूपेश कात्यानी, देवेन्द्र कुमार, रोशन कुमार और शैलेश कुमार को जमानत दे दी थी।

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रेप आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की कर रहे थे मांग

AAP mla mahendra yadav who allegedlly assaulted police gets bail

कात्यानी की ओर से पेश हुए वकील कपिल शर्मा तथा संजीव कुमार ने कहा था कि चारों को 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की गारंटी पर जमानत दी गई है।

पुलिस के मुताबिक, महेंद्र ने 28 जनवरी की पश्चिम दिल्ली के निहाल विहार इलाके में हिंसक विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की थी। वो प्रदर्शन तीन वर्षीय बच्ची पर यौन हमले की घटना के विरोध में किया जा रहा था। प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने सार्वजनिक वाहनों पर हमले किए और एक वाहन को आग लगाने की कोशिश की।

प्रदर्शनकारी 38 वर्षीय आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। उनका आरोप था कि पुलिस आरोपी की तलाश सरगर्मी से नहीं कर रही है। हालांकि संयुक्त पुलिस आयुक्त (दक्षिण-पश्चिम) देपेंद्र पाठक ने शुक्रवार को दावा किया था कि आरोपी को प्रदर्शन होने से काफी पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था।

तोमर जैसे मामले में भावना गौर पर भी कसा शिकंजा

AAP mla mahendra yadav who allegedlly assaulted police gets bail

बता दें कि महेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के छठे विधायक हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले अखिलेश त्रिपाठी, सोमनाथ भारती, कमांडो सुरेंद्र सिंह, मनोज कुमार और पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया जा चुका है।

वहीं दूसरी तरफ आप विधायक भावना गौड़ को भी अदालत ने फर्जी डिग्री मामले में प्रथम दृष्टया दोषी माना है। गौरतलब है कि उनपर जितेंद्र सिंह तोमर की तरह ही चुनावी हलफनामे में फर्जी डिग्री दिखाने का आरोप है।

अदालत भावना पर 6 फरवरी को आरोप तय करेगी। बता दें कि आप विधायक जितेंद्र सिंह तोमर पहले से ही फर्जी डिग्री मामले में जेल में हैं।

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