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आकार पटेल लुकआउट सर्कुलर केस: सीबीआई की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित, तब तक पूर्व आदेश पर रहेगी रोक

Tue, 12 Apr 2022 05:06 PM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Tue, 12 Apr 2022 05:06 PM IST
सार

सीबीआई ने आज अदालत को सुनवाई के दौरान बताया कि संबंधित प्राधिकरण ने उन्हें आकार पटेल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। यह जानकर अदालत ने कहा कि हम सीबीआई के वकील की बातों से सहमत हैं।

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Aakar patel look out circular case court reserve order on revision plea of CBI stay order of withdrawing LOC against Patel
आकार पटेल - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

 दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को विदेशी योगदान नियमन अधिनियम के कथित उल्लंघन के एक मामले में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष आकार पटेल के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को वापस लेने का जो निर्देश दिया था उस पर रोक लगा दी है।

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दरअसल बीते गुरुवार को अदालत के एलओसी वापस लेने के आदेश के खिलाफ सीबीआई ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार(12 अप्रैल) को अदालत ने अपने पिछले आदेश पर रोक लगा दी है और पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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सीबीआई ने आज अदालत को सुनवाई के दौरान बताया कि संबंधित प्राधिकरण ने उन्हें आकार पटेल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। यह जानकर अदालत ने कहा कि हम सीबीआई के वकील की बातों से सहमत हैं। जब तक पुनर्विचार याचिका पर फैसला नहीं आ जाता तब तक पुराने ऑर्डर पर स्टे रहेगा।
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पिछली सुनवाई में अदालत ने कहा था कि एजेंसी एलओसी वापस ले और सीबीआई निदेशक पटेल को लिखित में माफी मांगकर अपने अधीनस्थ की ओर से चूक को स्वीकार करें और इससे इस प्रमुख संस्थान में जनता का विश्वास बनाए रखने में मदद मिलेगी।

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