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उत्तराखंड: मुख्यमंत्रियों के बकाया किराए मामले में कल हो सकती है सुनवाई

Tue, 21 Jan 2020 12:11 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Tue, 21 Jan 2020 12:11 PM IST
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waiving rent recovery from uttarakhand former CM Hearing in High court tomorrow
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

पूर्व मुख्यमंत्रियों पर बकाया किराया मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई की संभावना है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता कार्तिकेय हरि गुप्ता ने बताया कि इस मामले में मंगलवार को याचिका दाखिल करेंगे। राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहत देते हुए अधिनियम पारित किया है।

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अधिनियम के प्रावधानों को याचिका द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी जा रही है। मामले के अनुसार देहरादून की रूलक संस्था ने जनहित याचिका दायर कर पूर्व मुख्यमंत्रियों से बकाया वसूली के लिए आदेश पारित करने की मांग की थी।
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जिस पर हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से बाजार दर पर सुविधाओं का बकाया जमा करने के आदेश दिए थे। इसके बाद सरकार ने अध्यादेश पारित कर बकाया जमा करने से पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहत दे दी थी। अधिनियम में कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों से सुविधाओं के एवज में मानक किराए से 25 फीसद अधिक किराया वसूला जाएगा।
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मानक किराया सरकार तय करेगी। साथ ही कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बिजली, पानी, सीवरेज, सरकारी आवास आदि का बकाया खुद वहन करेंगे लेकिन किराया सरकार तय करेगी।

पूर्व में कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही कहा था कि इस अवधि में यदि सरकार ने अधिनियम बनाया तो याचिकाकर्ता उसे कोर्ट में चुनौती दे सकता है। अधिवक्ता ने कहा कि याचिका तैयार हो चुकी है, जिसे मंगलवार को दाखिल किया जाएगा।

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