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उत्तरकाशी: किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी को दो साल बाद 10 साल कैद

Wed, 30 Sep 2020 10:55 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उत्तरकाशी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उत्तरकाशी Published by: अलका त्यागी Updated Wed, 30 Sep 2020 10:55 PM IST
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Uttarkashi: 10 years imprisonment for kidnapping and rape of Minor girl
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : PTI

उत्तरकाशी में किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर विशेष सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर नई टिहरी जेल भेज दिया है।

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बड़कोट क्षेत्र निवासी एक ग्रामीण ने जून 2018 में क्षेत्र के एक युवक पर उसकी 16 वर्षीय बेटी को बहला फुसला कर घर से भगा ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक 21 वर्षीय नवीन कुमार को गिरफ्तार कर उसके साथ किशोरी को बरामद कर लिया था। किशोरी की मेडिकल जांच और न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर पुलिस ने इस मामले में भादंसं की धारा 363, 366, 376 तथा 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि आरोपी जमानत पर छूट गया था। इस मामले में पुलिस ने विवेचना कर 13 अगस्त 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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अभियोजन पक्ष की ओर से जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने न्यायालय के समक्ष 11 गवाह और मेडिकल रिपोर्ट आदि साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोष सिद्ध होने पर बुधवार को विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने अभियुक्त नवीन कुमार को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर नई टिहरी जेल भेज दिया।

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नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी युवक को एक साल कारावास

उत्तरकाशी में नाबालिग से छेड़छाड़ के ढाई साल पुराने मामले में न्यायालय ने अभियुक्त सौरभ बर्तवाल को एक साल कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने जुर्माने की रकम पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

जिला मुख्यालय क्षेत्र में रहते करने वाली 16 वर्षीय किशोरी ने मार्च 2018 में थाना कोतवाली में दी तहरीर में सौरभ बर्तवाल पर घर में घुसकर चाकू दिखाकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया, लेकिन कुछ दिन बाद ही वह जमानत पर रिहा हो गया।

इसके बाद युवक ने सितंबर 2019 में पीड़िता के साथ रामलीला मैदान के पास दोबारा छेड़छाड़ और मारपीट की घटना को अंजाम दिया। इसकी रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वह तभी से जेल में बंद था।

बुधवार को दोष सिद्ध होने पर विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने अभियुक्त सौरभ (25) को दोनों मामलों में 1-1 साल कारावास तथा 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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