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जरूरी खबर: वाहन की आरसी को जल्द कराएं मोबाइल से लिंक, वरना झेलनी पड़ सकती है परेशानी

Fri, 06 Nov 2020 12:00 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Fri, 06 Nov 2020 12:00 AM IST
सार

  • परिवहन विभाग ने जारी किए निर्देश, चालान भुगतान सहित सभी जानकारियां आएंगी मोबाइल पर
  • आने वाले समय में तीन माह के बाद चालान का निपटारा परिवहन से नहीं होगा

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Uttarakhand: Vehicle RC do link to mobile Number soon
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

अगर आप किसी वाहन के स्वामी हैं तो सतर्क हो जाएं। अपने वाहन की आरसी को मोबाइल नंबर से लिंक करा लें। अन्यथा भविष्य में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

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परिवहन आयुक्त कार्यालय की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत नए वाहनों के पंजीकरण में तो मोबाइल नंबर अनिवार्य है लेकिन पुराने वाहनों के पंजीकरण ऐसे हैं, जिनमें मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है या मोबाइल नंबर बदल चुका है।
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आयुक्त कार्यालय ने अपील की है कि वाहन पोर्टल के माध्यम से अपनी आरसी को मोबाइल नंबर से लिंक कर लें। यह व्यवस्था इसलिए की जा रही है ताकि वाहनों से जुड़ी हर जानकारी वाहन स्वामी के मोबाइल पर उपलब्ध हो सके।
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इसमें वाहन का चालान भी शामिल है। उप परिवहन आयुक्त एसके सिंह के मुताबिक, मोबाइल नंबर अपडेट करने से संबंधित निर्देश जारी किए जा चुके हैं। वाहन स्वामियों को समय रहते अपने मोबाइल नंबर अपडेट करने होंगे।

...तो चालान भुगतने में देरी पड़ सकती है भारी

केंद्र सरकार के स्तर पर इस दिशा में कवायद चल रही है कि भविष्य में एक वाहन का चालान केवल 90 दिन तक ही आरटीओ के पास कार्रवाई के लिए रहेगा। इसके बाद वह कोर्ट में चला जाएगा। अभी तक छह से आठ महीने तक के चालान आरटीओ में लंबित रहते हैं।

तमाम वाहन स्वामी तो चालान कटने के बाद देखने के लिए भी नहीं आते हैं। अगर यह नियम लागू हो गया तो तीन माह के भीतर चालान पर कार्रवाई करनी होगी। लिहाजा, यह तभी संभव होगा, जबकि चालान कटने के साथ ही वाहन स्वामी को इसकी जानकारी मोबाइल पर तुरंत मिल जाए।

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