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Uttarakhand News: अनिवार्य तबादले के बाद अब गंभीर बीमार शिक्षकों के होंगे तबादले, मिले 300 आवेदन
Mon, 18 Nov 2024 03:03 PM IST
रेनू सकलानी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: रेनू सकलानी
Updated Mon, 18 Nov 2024 03:03 PM IST
सार
तबादला एक्ट के तहत अनिवार्य और अनुरोध के आधार पर तबादले किए जाते हैं। इसके बाद उन शिक्षकों के तबादले किए जाते हैं, जो एक्ट के दायरे में नहीं आते।
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तबादला आदेश
- फोटो : प्रतीकात्मक
विस्तार
शिक्षा विभाग में धारा 27 के तहत शिक्षकों के तबादलों की तैयारी है। विभाग को तबादलों के लिए करीब 300 शिक्षकों के आवेदन मिले हैं। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान के मुताबिक, तबादलों के प्रस्ताव को शासन को भेजा जाएगा। शासन में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी इन पर निर्णय लेगी।
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प्रदेश में शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादलों के लिए तबादला एक्ट बना है। तबादला एक्ट के तहत अनिवार्य और अनुरोध के आधार पर तबादले किए जाते हैं। इसके बाद उन शिक्षकों के तबादले किए जाते हैं, जो एक्ट के दायरे में नहीं आते। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी धारा 27 के तहत होने वाले इन तबादलों पर निर्णय लेती है।
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विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, प्राथमिक के सहायक अध्यापक से लेकर सहायक अध्यापक एलटी एवं प्रवक्ताओं के तबादलों के लिए विभाग को आवेदन मिले हैं। उधर, प्रदेश की शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने कहा, धारा 27 के तहत तबादलों के लिए सूची बनी है। जिसे शासन को भेजा जाएगा। शासन स्तर से इन तबादलों पर निर्णय लिया जाता है।