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Uttarakhand News: राज्यकर्मियों और पेंशनरों को सौगात...इतना बढ़ा महंगाई भत्ता, आदेश जारी
Tue, 06 May 2025 03:48 PM IST
अलका त्यागी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Tue, 06 May 2025 03:48 PM IST
सार
यह लाभ राज्य सरकार और राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को मिलेगा।
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- फोटो : Adobe Stock
विस्तार
उत्तराखंड शासन ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (डीए) देने का आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को डीए में दो प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। बढ़ा हुआ भत्ता एक जनवरी 2025 से लागू होगा ।
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पहली जुलाई से कर्मचारियों व पेशनरों को 53 प्रतिशत की दर से प्रतिमाह महंगाई भत्ता का भुगतान हो रहा था। अपर सचिव वित्त अमिता जोशी के आदेश के मुताबिक अब उन्हें 55 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से डीए का भुगतान किया जाएगा।
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यह लाभ राज्य सरकार और राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को मिलेगा। ये आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कर्मचारियों पर खुद लागू नहीं होगा। उनके संबंध में उनसे जुड़े विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे। कर्मचारियों व पेंशनरों को पहली जनवरी, 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जाएगा।
एक मई, 2025 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ शामिल कर किया जाएगा, लेकिन अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से संबंधित खाते में जमा की जाएगी तथा शेष धनराशि नगद भुगतान की जाएगी।