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उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: निर्वाचन आयोग ने सीमा बढ़ाई, अब प्रधान पद प्रत्याशी 75 हजार कर सकेंगे खर्च

Fri, 06 Dec 2024 11:26 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Fri, 06 Dec 2024 11:26 PM IST
सार

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने शुक्रवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को खर्च की सीमा बढ़ाने के संबंध में पत्र भेज दिया।

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Uttarakhand Panchayat Election Expenditure Limit increased now chief will be able to Spend up to 75 thousand
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : संवाद

विस्तार

निकाय चुनाव के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव खर्च की सीमा बढ़ा दी है। अब प्रधान पद प्रत्याशी अपने चुनाव में 75 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। आयोग ने प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी तक के लिए खर्च सीमा बढ़ाई है।

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राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने शुक्रवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को खर्च की सीमा बढ़ाने के संबंध में पत्र भेज दिया। इसमें सदस्य ग्राम पंचायत के लिए नामांकन पत्र का शुल्क 150 रुपये, जमानत राशि 300 रुपये, उप प्रधान ग्राम पंचायत के लिए नामांकन पत्र का शुल्क 210 रुपये, जमानत राशि 750 रुपये, ग्राम प्रधान व सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नामांकन पत्र शुल्क 300, जमानत राशि 1500 रुपये तय की गई है।
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सदस्य जिला पंचायत के लिए नामांकन पत्र शुल्क 450 रुपये, जमानत राशि 1500 रुपये, कनिष्ठ उप प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख के नामांकन पत्र का शुल्क 450 रुपये, जमानत राशि 2250 रुपये निश्चित की गई है। प्रमुख क्षेत्र पंचायत के लिए नामांकन पत्र शुल्क 600 रुपये जमानत राशि 3000 रुपये, उपाध्यक्ष जिला पंचायत के लिए नामांकन पत्र शुल्क 750 रुपये, जमानत राशि 3000 रुपये, अध्यक्ष जिला पंचायत के लिए नामांकन पत्र शुल्क 1500 रुपये और जमानत राशि 6000 रुपये होगी।
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चुनाव खर्च की दरों में ये हुए बदलाव

पद    दरें पहले दरें अब
सदस्य, ग्राम पंचायत 10,000 10,000
उप प्रधान 15,000 15,000
प्रधान 50,000 75,000
सदस्य, क्षेत्र पंचायत 50,000 75,000
सदस्य, जिला पंचायत 1,40,000 2,00,000
कनिष्ठ उप प्रमुख 50,000 75,000
ज्येष्ठ उप प्रमुख 60,000 1,00,000
प्रमुख, क्षेत्र पंचायत 1,40,000 2,00,000
उपाध्यक्ष, जिला पंचायत 2,50,000 3,00,000
अध्यक्ष, जिला पंचायत 3,50,000 4,00,000


पंचायत चुनाव नामांकन के साथ देना होगा शपथपत्र

पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश में अभी तक यूपी के जमाने की नियमावली चल रही थी। शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने उत्तराखंड पंचायत निर्वाचन (नामांकन के संबंध में अनुपूरक और आनुषंगिक उपबंध) आदेश 2024 जारी कर दिया। इसके तहत पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ एक शपथ देना होगा, जिसमें उन्हें अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होगी।

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