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उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2019: इस जिले में दो हजार 484 पूर्व प्रत्याशी हुए अयोग्य घोषित
Sun, 22 Sep 2019 09:20 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पौड़ी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पौड़ी
Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Sun, 22 Sep 2019 09:20 AM IST
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- फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिले में दो हजार 484 पूर्व प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। पंचायत चुनाव 2014 में आय-व्यय का ब्यौरा नहीं दिए जाने पर चुनाव आयोग ने इन्हें अयोग्य घोषित किया है। अयोग्य घोषित पूर्व प्रत्याशियों में ग्राम प्रधान पद के 1524, क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के 891 और जिला पंचायत सदस्य पद के 69 प्रत्याशी शामिल हैं।
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पौड़ी जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2019 की नामांकन प्रक्रिया तेजी से चल रही है। प्रक्रिया के बीच चुनाव आयोग ने विगत 2014 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आय-व्यय का ब्यौरा आयोग को नहीं किए जाने पर 2,484 पूर्व प्रत्याशियों को इस समय चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है।
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अयोग्य घोषित होने वालों में ग्राम प्रधान पद पर ब्लाक दुगड्डा के 206, खिर्सू के 54, बीरोंखाल के 138, रिखणीखाल के 75, थलीसैंण के 143, नैनीडांडा के 79, पाबौ के 90, जयहरीखाल के 101, कोट के 79, पौड़ी के 85, पोखड़ा 83, द्वारीखाल के 123, यमकेश्वर के 59, एकेश्वर के 101 और कल्जीखाल के 113 पूर्व प्रत्याशी शामिल हैं।
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क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर खिर्सू में 30, रिखणीखाल के 39, दुगड्डा के 128, बीरोंखाल के 68, थलीसैंण के 81, कल्जीखाल के 43, नैनीडांडा के 30, एकेश्वर 32, पाबौ के 58, यकेश्वर के 30, जयहरीखाल के 57, द्वारीखाल के 63, कोट के 30, पोखड़ा के 49 और पौड़ी के 42 पूर्व प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित किया गया है।
जिला पंचायत सदस्य पद पर 69 पूर्व प्रत्याशी अयोग्य घोषित किए गए हैं। प्रभारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी वेद प्रकाश ने बताया कि चुनाव आयोग ने 2 हजार 484 पूर्व प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। उन्होंने बताया कि आयोग को ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य के पद पर वर्ष 2014 में चुनाव लड़ने वाले इन प्रत्याशियों ने आय-व्यय का ब्यौरा नहीं दिया था।