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Uttarakhand: प्रदेश में निकाय चुनाव का रास्ता साफ,  राजभवन ने ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को दी मंजूरी

Tue, 10 Dec 2024 01:45 PM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Tue, 10 Dec 2024 01:45 PM IST
सार

Uttarakhand Nikay Chunav: उत्तराखंड में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा आखिरकर सुलझ गया है। इसी महीने के अंत में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है।

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Uttarakhand Nikay Chunav News Bhavan Approved the Ordinance Regarding Obc Reservation in Bodies
सीएम धामी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

उत्तराखंड के निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। राजभवन ने निकायों में ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से ओबीसी आरक्षण लागू होगा। इस महीने के अंत में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है।

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उत्तराखंड के निकाय चुनाव के लिए अध्यादेश को विधि विभाग की हरी झंडी मिल गई थी। विभाग ने अपनी कानूनी राय राजभवन को भेजी थी। जिसके बाद राजभवन को इस पर निर्णय लेना था। निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना है। इसके लिए शासन ने राजभवन को कानून में बदलाव के मकसद से अध्यादेश भेजा था।
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राजभवन की विधि टीम ने किसी कानून का हवाला देते हुए इसे रोक लिया था। राजभवन ने ही शासन में विधि विभाग से इस पर राय मांगी। विधि विभाग ने इसे हरी झंडी दे दी।  कुछ कानूनों का हवाला देते हुए विधि विभाग ने माना है कि राजभवन चाहे तो अध्यादेश को मंजूरी दे सकता है।

अब राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है , जिसके साथ ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाएगी। उसके बाद निकाय चुनाव होंगे।

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