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Exclusive: उत्तराखंड में एनआईओएस से डीएलएड करने वाले प्रशिक्षित भी हो सकते हैं शिक्षक भर्ती में शामिल

Tue, 18 Oct 2022 09:25 AM IST
अलका त्यागी बिशन सिंह बोरा, अमर उजाला, देहरादून
बिशन सिंह बोरा, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Tue, 18 Oct 2022 09:25 AM IST
सार

Teacher Recruitment In Uttarakhand News: प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने वर्ष 2020-21 में 2648 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों से डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों के साथ ही एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों ने भी इसके लिए आवेदन किए।

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Uttarakhand News: Those who do D.El.D from NIOS now can also be apply for teacher recruitment
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) से डीएलएड (डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन) करने वाले उत्तराखंड के 37 हजार प्रशिक्षितों के लिए राहत की खबर है। उन्हें राज्य में 2648 पदों पर चल रही राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की भर्ती में शामिल किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार शिक्षक भर्ती में शामिल करने की अनुमति रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी।

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प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने वर्ष 2020-21 में 2648 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों से डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों के साथ ही एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों ने भी इसके लिए आवेदन किए। एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों का कहना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं एनसीटीई से उन्हें मान्यता मिली है। प्रदेश सरकार ने भी इनके प्रमाणपत्र को मान्य बताया था।
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15 जनवरी 2021 को शासन की ओर से आदेश जारी कर इन्हें शिक्षक भर्ती में शामिल होने की अनुमति दी गई, लेकिन शासन ने इस आदेश के बाद 10 फरवरी 2021 को एक अन्य आदेश जारी कर 15 जनवरी 2021 के अपने आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि सरकार की ओर से एनआईओएस से डीएलएड को शिक्षक भर्ती में शामिल न करने का निर्णय लिया गया है। 

एनआईओएस से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी शासन के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने शासन के 10 फरवरी के आदेश को रद्द कर दिया। शासन के सूत्रों के मुताबिक शिक्षक भर्ती के इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना नहीं है। त्रिपुरा और पटना में शिक्षक भर्ती के आधार पर हाईकोर्ट का यह फैसला आया है। हालांकि, इस मसले पर जल्द ही विधि विभाग से मांगी गई राय आ जाएगी।  

देश के सभी राज्यों ने एनआईओएस से डीएलएड को शिक्षक भर्ती में शामिल किया है। उत्तराखंड में भी इन्हें शिक्षक भर्ती में शामिल किया जा सकता है।
- डॉ. धन सिंह रावत, शिक्षा मंत्री

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