फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand News: Single parents and widows of martyrs exempted from transfers in remote areas

Uttarakhand: एकल अभिभावकों और बलिदानियों की विधवाओं को दुर्गम में तबादलों से छूट, शासन ने जारी किया आदेश

Wed, 16 Apr 2025 11:30 AM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Wed, 16 Apr 2025 11:30 AM IST
सार

वर्तमान तबादला सत्र में अनिवार्य तबादलों के तहत पात्रता सूची में आने वाले कार्मिकों के स्थानांतरण की अधिकतम सीमा समाप्त करते हुए तबादलों की कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
Uttarakhand News: Single parents and widows of martyrs exempted from transfers in remote areas
तबादले। - फोटो : amar ujala

विस्तार

एकल अभिभावकों और बलिदानियों की विधवाओं को दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य तबादले से छूट मिलेगी। वहीं, पात्रता सूची में आने वाले कर्मचारियों के तबादलों की अधिकतम सीमा भी समाप्त कर दी गई है। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

विज्ञापन

प्रदेश में शिक्षकों, कर्मचारियों के तबादलों के लिए जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान तबादला सत्र में अनिवार्य तबादलों के तहत पात्रता सूची में आने वाले कार्मिकों के स्थानांतरण की अधिकतम सीमा समाप्त करते हुए तबादलों की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उतनी ही संख्या में तबादले किए जाएंगे, जितने सुगम से दुर्गम क्षेत्र में होंगे।

विज्ञापन


सेवा एवं खाली पदों की उपलब्धता का भी ध्यान रखा जाएगा
अपर सचिव ललित मोहन रयाल ने जारी आदेश में कहा, तबादला किए जाने से पहले प्रतिस्थानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाने के बाद ही कार्मिकों के तबादला आदेश जारी किए जाएंगे। दुर्गम क्षेत्र में स्थानांतरित कार्मिक को तभी कार्यमुक्त किया जाएगा। जब उसका प्रतिस्थानी कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यस्थल पर उपस्थित हो।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें...Kedarnath Dham:  यात्रा में घोड़ा-खच्चर बीमार हुए तो होंगे क्वारंटीन, कोटमा और फाटा में स्थापित किए गए सेंटर

वहीं, दाम्पत्य नीति की श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों के तबादले करते समय वरिष्ठता, दुर्गम में की गई सेवा एवं खाली पदों की उपलब्धता का भी ध्यान रखा जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि अनुरोध के आधार पर किए गए तबादलों में तबादला भत्ता नहीं दिया जाएगा। तबादलों के लिए तय समय सारणी का पालन करते हुए कार्रवाई की जाए।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed