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Uttarakhand News: आपातकाल में जेल जाने वाले सेनानियों के आश्रितों को भी मिलेगी पेंशन, शासनादेश जारी

Thu, 11 May 2023 08:47 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Thu, 11 May 2023 08:47 PM IST
सार

अब सरकार ने तय किया है कि लोकतंत्र सेनानियों की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी या पति को भी इतनी ही राशि की लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन दी जाएगी।

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Uttarakhand News Pension will given  to dependent of fighters who went to jail during emergency
पेंशन - फोटो : i stock(प्रतीकात्मक तस्वीर)

विस्तार

उत्तराखंड में आपातकाल में जेल जाने वाले लोकतंत्र सेनानियों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को भी अब पेंशन मिलेगी। शासन ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।

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आपातकालीन अवधि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच जेल गए लोकतंत्र सेनानियां को पहले सरकार 16 हजार रुपये प्रतिमाह देती थी। लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन की यह राशि बढ़ाकर अक्तूबर 2022 में 20 हजार कर दी गई थी।
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अब सरकार ने तय किया है कि लोकतंत्र सेनानियों की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी या पति को भी इतनी ही राशि की लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन दी जाएगी।

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