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Uttarkashi: जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा, शासन ने दी अनुमति, पढ़ें क्या है पूरा मामला
Mon, 02 Jan 2023 08:43 PM IST
अलका त्यागी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Mon, 02 Jan 2023 08:43 PM IST
सार
जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी दीपक बिजल्वाण के खिलाफ एसआईटी जांच के आदेश दिए गए थे। उन पर आरोप था कि 2018-19 में जिले में जो विकास कार्य करवाए गए थे, उनमें अनियमितताएं बरती गई हैं।
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मुकदमा होगा दर्ज (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सोमवार को शासन ने इसकी अनुमति दे दी है। एसआईटी जांच में अनियमितता पाई जाने पर पुलिस ने शासन ने अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। विशेष सचिव रिधिम अग्रवाल ने आदेश जारी कर पुलिस को जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दी है।
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जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी दीपक बिजल्वाण के खिलाफ एसआईटी जांच के आदेश दिए गए थे। उन पर आरोप था कि 2018-19 में जिले में जो विकास कार्य करवाए गए थे, उनमें अनियमितताएं बरती गई हैं। इन विकास कार्यों की संख्या 748 है।
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एसआईटी ने नवंबर 2022 में जांच पूरी करने के बाद अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर फाइल शासन भेज दी थी लेकिन शासन ने इस जांच में कुछ जरूरी तथ्यों को शामिल करने के निर्देश दिए थे। इसमें कुछ निर्माण स्थलों में फोटोग्राफ, बिल आदि शामिल करने को कहा गया था।
एसआईटी ने शासन की ओर से अनियमितताओं से संबंधित मांगे गए तथ्यों को जोड़ कर दोबारा से अनुमति की फाइल शासन को भेजी थी। अब शासन से पुलिस को जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मिल गई है। जल्द ही अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।