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Uttarakhand: बाल आयोग की चिंता...बिना मान्यता चल रहे मदरसा स्कूल के बच्चों को दाखिला मिलना मुश्किल

Fri, 21 Mar 2025 08:17 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Fri, 21 Mar 2025 08:17 PM IST
सार

आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने मॉर्डन मदरसा के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द आवश्यक मानकों को पूरा कर विद्यालय की मान्यता प्राप्त करें।

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Uttarakhand News It is difficult for children of unrecognized madrasa schools to get admission
बाल आयोग की बैठक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राज्य बाल आयोग ने कहा कि बिना मान्यता चल रहे मदरसा विद्यालयों के बच्चों का भविष्य अधर में नजर आ रहा है। ऐसे बच्चों को आगे दूसरे विद्यालयों में दाखिला मिलना मुश्किल हो रहा है। आयोग ने यह टिप्पणी मुस्लिम बस्ती में संचालित मॉडर्न मदरसा के खिलाफ एक शिकायत पर सुनवाई के दौरान की।

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आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने मॉर्डन मदरसा के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द आवश्यक मानकों को पूरा कर विद्यालय की मान्यता प्राप्त करें। वहीं, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि जब तक मदरसा विद्यालय को मान्यता प्राप्त नहीं मिलती, तब तक वहां के बच्चों को अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश दिलाने में सहायता करें।
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स्कूल प्रतिनिधि की अनुपस्थिति पर नाराजगी
बाल आयोग ने साल 2023 में हिल्टन स्कूल में एक बच्ची को फीस के लिए प्रताड़ित करने के मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तलब किया था, लेकिन सुनवाई के चलते विद्यालय प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे। आयोग ने स्कूल प्रतिनिधि की लगातार अनुपस्थिति पर गहरी नाराजगी जताई है। भविष्य में अनुपस्थित रहने पर पुलिस के माध्यम से समन भेजने की चेतावनी दी है। शिक्षा विभाग को भी इस मामले में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
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एक अन्य स्कूल के खिलाफ भी जांच रिपोर्ट मांगी
बाल आयोग को राजा राम रॉय विद्यालय के खिलाफ भी फीस वृद्धि और आरटीई अधिनियम के उल्लंघन की शिकायतें मिली हैं। आयोग ने जिला शिक्षा अधिकारी को विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं की कमी और फीस वृद्धि की जांच के लिए संयुक्त निरीक्षण करके शीघ्र रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। आयोग ने कंपोजिट फीस जैसे अवैध प्रावधानों को लेकर विद्यालय प्रशासन के प्रति सख्त नाराजगी व्यक्त की है। नियमों का पालन न करने पर एनओसी रद्द करने की कार्यवाही के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने की चेतावनी दी है।

आयोग बच्चों के शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रकार की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करता रहेगा। हम किसी भी विद्यालय को बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं देंगे।
डॉ. गीता खन्ना, अध्यक्ष, राज्य बाल आयोग

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