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उत्तराखंड: एसओपी जारी, आठ फरवरी से दो पालियों में खुल सकेंगे स्कूल, ऑनलाइन पढ़ाई का भी रहेगा विकल्प

Thu, 04 Feb 2021 09:48 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Thu, 04 Feb 2021 09:48 PM IST
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Uttarakhand News: Government released Guidelines for 6th to 12th classes school reopening
स्कूल (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : पीटीआई

उत्तराखंड में सरकार ने आठ फरवरी से खुलने जा रहे स्कूलों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है। इसके मुताबिक स्कूलों को खोलने से पहले और रोज हर पाली के बाद सैनिटाइज कराया जाएगा। स्कूलों में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। वहीं, छात्र संख्या अधिक होने पर दो पालियों में कक्षाएं चलाने और ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी दिया गया है।

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प्रदेश में दस महीने बाद आठ फरवरी से कक्षा छह से 11 वीं तक के छात्र-छात्राओं के स्कूल खुल जाएंगे। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि समस्त जिलाधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने जिलों में चल रहे स्कूलों में सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित कराएंगे। यदि किसी स्कूल में संक्रमण की स्थिति पैदा होती है तो परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी स्कूलों को आंशिक या पूरी तरह से कुछ दिनों के लिए बंद करने एवं खोलने के लिए अधिकृत होंगे। व
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हीं, यदि छात्र स्कूल से संबद्ध सार्वजनिक सेवा वाहन से आते हैं तो वाहन को हर दिन सैनिटाइज कराया जाएगा। वाहन में भी सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। वाहन में प्रवेश के समय थर्मल स्कैनिंग और हैंड सैनिटाइज कराने का काम बस परिचालन की ओर से किया जाएगा।

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ये दिए गए हैं विकल्प

स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए जरूरत पढ़ने पर दो पालियों में कक्षाएं चलाई जा सकती हैं। जिन छात्रों के पास ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर स्कूल बुलाया जाएगा। यदि कोई छात्र ऑनलाइन पढ़ना चाहता है तो उसे सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित स्कूल की होगी।  

हर स्कूल में नोडल अधिकारी होंगे नामित 
प्रत्येक स्कूल में कोविड -19 के संक्रमण को देखते हुए संबंधित स्कूल की ओर से एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। जो सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड प्रोटोकाल संबंधी दिशा-निर्देशों के पालन के लिए उत्तरदायी होगा।

यदि स्कूल में छात्रों, शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ के बीच संक्रमण की स्थिति पैदा होती है तो इससे जिला प्रशासन को अवगत कराने की जिम्मेदारी नोडल अधिकारी की होगी। आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने जिले में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

वहीं, स्कूल में प्रवेश एवं छुट्टी के समय मेन गेट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। यह भी देखना होगा कि सभी कक्षाओं के छात्रों की छुट्टी एक साथ न कर अलग-अलग कक्षाओं की छुट्टी अलग-अलग समय पर की जाए। 

आवासीय स्कूलों की संबंधित विभाग करेंगे एसओपी जारी 
प्रदेश के आवासीय स्कूलों के लिए केंद्र सरकार की गाइड लाइन के अनुसार मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। शिक्षा विभाग के सरकारी आवासीय स्कूलों के लिए शिक्षा महानिदेशक एवं अन्य के लिए संबंधित विभाग एसओपी जारी करेंगे।

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