फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand news : Education Minister Arvind Pandey appeared in District Court in case of fight with Tehsildar

Uttarakhand News : तहसीलदार के साथ मारपीट के मामले में जिला न्यायालय में पेश हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे

Sat, 16 Jan 2021 06:47 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, रुद्रपुर
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, रुद्रपुर Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Sat, 16 Jan 2021 06:47 PM IST
विज्ञापन
Uttarakhand news : Education Minister Arvind Pandey appeared in District Court in case of fight with Tehsildar
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय जिला न्यायलय में पेश हुए - फोटो : amar ujala

साढ़े पांच साल पहले गदरपुर तहसीलदार के साथ हुई मारपीट के मामले में नामजद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय शनिवार को जिला कोर्ट में पेश हुए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तिथि नियत की है।

विज्ञापन

 
25 अगस्त 2015 को गदरपुर में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय और उनके समर्थकों पर तहसीलदार शेर सिंह गयाल ने अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया था। तहसीलदार ने मामले में तत्कालीन विधायक और वर्तमान में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय समेत 15 लोगों के खिलाफ कोतवाली में केस दर्ज कराया था। इसके बाद यह मामला न्यायालय में पहुंचा था।
विज्ञापन


बचाव पक्ष के अधिवक्ता जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिवाकर पांडे और अधिवक्ता चरनजीत सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से धारा 321 सीआरपीसी में जिला न्यायालय में वाद वापसी के लिए पत्र आया था। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता एनएस धामी ने वाद वापसी का पत्र दाखिल किया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त की अदालत में शनिवार को मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय और वादी पक्ष से तहसीलदार शेर सिंह भी मौजूद रहे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 30 जनवरी को रखी है।

शिक्षामंत्री अरविंद पांडेय को कोर्ट में बिताने पड़े थे छह घंटे, तब मिली जमानत

छह साल पहले गदरपुर में नेशनल हाईवे जाम करने के मामले में सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत से वारंट जारी होने के बाद शिक्षामंत्री अरविंद पांडेय रुद्रपुर कोर्ट में पेश हुए थे। मंत्री के अधिवक्ता की ओर से जमानत के लिए लगाए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। जमानत के लिए मंत्री को कोविड-19 का टेस्ट कराने के साथ ही छह घंटे तक कोर्ट परिसर में रहना पड़ा था। 

पट्टे की भूमि पर हुए निर्णय से नाखुश एक पक्ष के लोगों ने 25 अगस्त 2015 को गदरपुर के नायब तहसीलदार शेर सिंह गयाल के साथ मारपीट की थी। मामले में नायब तहसीलदार ने विधायक और वर्तमान में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय सहित कई लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इससे नाराज अरविंद पांडेय ने समर्थकों के साथ जुलूस निकालकर पुतला दहन करने के साथ नेशनल हाईवे जाम कर दिया था।

पुलिस ने 26 अगस्त को अरविंद पांडेय और अन्य के खिलाफ धारा 147ए, 341ए, 186 आईपीसी और 7 क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में चल रही थी। कोर्ट की ओर से समन भेजने के बावजूद शिक्षामंत्री बीते नौ अक्तूबर को कोर्ट में पेश नहीं हो सके थे। कोर्ट ने दोनों जमानतियों की जमानत जब्त करने के साथ ही रिकवरी के आदेश देते हुए मामले में जमानती वारंट जारी किया था। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed