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Uttarakhand: अवैध मदरसों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में मिलेगा दाखिला, बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिए निर्देश
Tue, 11 Mar 2025 10:39 PM IST
अलका त्यागी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Tue, 11 Mar 2025 10:39 PM IST
सार
उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बिना आवश्यक स्वीकृति के संचालित अवैध मदरसों को बंद करने की कार्रवाई को सराहा है।
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- फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो
विस्तार
अवैध मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नजदीकी सरकारी विद्यालयों में दाखिला दिया जाएगा। इस संबंध में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा विभाग को निर्देश जारी किए हैं। साथ ही शिक्षा महानिदेशक से 31 मार्च तक आख्या दाखिल करने को कहा है।
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उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बिना आवश्यक स्वीकृति के संचालित अवैध मदरसों को बंद करने की कार्रवाई को सराहा है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने कहा कि राज्य सरकार की कार्रवाई इस प्रतिबद्धता के अनुरूप है कि सभी शैक्षिक संस्थान निर्धारित मानकों और नियमों का पालन करेंगे।
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कहा कि अवैध मदरसों के बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस जैसे छात्रावास वाले विद्यालयों में भी उनका दाखिला करवाया जा सकता है।