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Uttarakhand Lockdown: स्कूलों में तीन माह की फीस माफी का मामला पहुंचा हाईकोर्ट
Tue, 05 May 2020 02:12 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
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Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Tue, 05 May 2020 02:12 PM IST
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- फोटो : File Photo
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लॉकडाउन की अवधि में निजी व अर्धशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की तीन माह की फीस माफ करने और इसके लिए सही व व्यवहारिक नीति बनाने की मांग का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है।
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न्यायमूर्ति सुधांशू धुलिया एवं रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ के समक्ष आज मामले की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। देहरादून निवासी जपिंद्र सिंह ने जनहित याचिका दायर की है।
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याचिकाकर्ता का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस पढऩे के लिए अभिभावकों के पास साधन नहीं हैं, जिनके पास हैं उन्हें नेट की समस्या है। सरकार के पास अपना नेशनल चैनल दूरदर्शन है। उसके माध्यम से क्लासेस चलाई जाएं, क्योंकि हर घर में दूरदर्शन आता है।
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