फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand: High court verdict, ban on making LT teacher superintendent gazetted

उत्तराखंड: हाईकोर्ट का आदेश, एलटी शिक्षकों को अधीक्षक राजपत्रित बनाने पर रोक

Sun, 14 Jun 2020 09:53 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Sun, 14 Jun 2020 09:53 PM IST
सार

  • हाईकोर्ट ने पदोन्नत किए गए शिक्षकों से मांगा जवाब
  • एटी आदर्श स्कूलों में किया गया था शिक्षकों का प्रमोशन

विज्ञापन
Uttarakhand: High court verdict, ban on making LT teacher superintendent gazetted
- फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

एलटी ग्रेड के दो शिक्षकों को समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित अनुसूचित जनजाति आदर्श विद्यालयों में अधीक्षक राजपत्रित के पदों पर पदोन्न्त किए जाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने साथ ही पदोन्नत हुए अभ्यर्थियों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। 

विज्ञापन


न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून निवासी प्रेमलता सहगल और प्रीति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि समाज कल्याण विभाग ने 25 मई 2020 को एलटी ग्रेड के कुछ शिक्षकों का प्रमोशन अनुसूचित जनजाति आदर्श विद्यालयों के अधीक्षक राजपत्रित पद पर किया है, जो नियम विरुद्ध है।
विज्ञापन



याचिका में कहा गया कि 2005 में सीटी ग्रेड का एलटी ग्रेड में विलय हो गया था। वर्तमान में एलटी ग्रेड के शिक्षकों का ग्रेड पे 4600 है, जबकि आदर्श विद्यालय के अधीक्षक का ग्रेड पे 4200 है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस प्रकार उच्च ग्रेड पे वाले अभ्यर्थी की पदोन्नति निम्न ग्रेड पे के पद पर नहीं हो सकती। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने आदर्श विद्यालयों के अधीक्षक राजपत्रित पदों पर हुई पदोन्नति पर रोक लगाते हुए पदोन्नत अभ्यर्थियों से जवाब मांगा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed