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हाइकोर्ट ने आबकारी निविदा के खुलने पर मंगलवार तक लगाई रोक, सुनवाई के बाद होगा फैसला

Mon, 09 Apr 2018 11:54 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल Updated Mon, 09 Apr 2018 11:54 PM IST
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uttarakhand high court Stopping Excise tender till 10 april
nainital high court - फोटो : google

हाइकोर्ट ने सोमवार को पांच बजे तक खुलने वाली आबकारी निविदा पर मंगलवार तक के लिए रोक लगा दी है। इस मामले की सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तारीख नियत की गई है। इस मामले में सोमवार को दो बजे तक टेंडर जमा करने और शाम को पांच बजे तक टेंडर खुलने थे।

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न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उत्तरकाशी बड़कोट निवासी धर्मेंद्र सिंह बिष्ट, उत्तरकाशी डुंडा निवासी नरेश सिंह भंडारी और उत्तरकाशी पुरोला निवासी आशीष पवार सहित 22 अन्य लोगों ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने आबकारी नीति के अंतर्गत उन लोगों को जो वर्तमान में दुकान चला रहे हैं, उन्हें एक माह का अतिरिक्त समय दुकान चलाने के लिए दिया गया था।
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वहीं जो लोग दुकानें चलाना चाहते हैं, उन दुकानों के लिए सरकार ने 31 मार्च को टेंडर आमंत्रित किए थे। इसमें याचिकाकर्ताओं की ओर से टेंडर प्रक्रिया की सारी कार्यवाही पूरी कर ली थी और उन्होंने माल भी उठा लिया था।
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लेकिन छह अप्रैल 2018 को आबकारी आयुक्त ने एक विज्ञप्ति जारी करवाई, जिसमें कहा गया था कि निर्धारित राजस्व से कम पर चल रही दुकानों का पुन: टेंडर होगा। इसे याचिकाकर्ताओं ने हाइकोर्ट में चुनौती दी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाइकोर्ट की एकलपीठ ने टेंडर खुलने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।

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