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उत्तराखंड: LT काउंसलिंग का परिणाम घोषित करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानिए पूरा मामला

Thu, 21 Jun 2018 08:48 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल Updated Thu, 21 Jun 2018 08:48 PM IST
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Uttarakhand high court stop it counselling result
high court

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एलटी परीक्षा में हुई अनियमितताओं के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। हालांकि काउंसलिंग जारी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उत्तरकाशी निवासी राममोहन सिंह ने याचिका दायर कर कहा था कि मई 2018 को एलटी का रिजल्ट घोषित किया गया है। उसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है।
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इसमें कई अनियमितताएं की जा रही हैं। याची के मुताबिक अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को पीछे रखा गया है। इस तरह के अभ्यर्थियों को मेरिट में ऊपर के स्थानों पर आना चाहिए था। ऐसे अनेक अभ्यर्थी है जिनका गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में चयन किया गया है। इससे कई अभ्यर्थी चयन होने से वंचित रह गए।

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