{"_id":"604276d3c4285671ca333060","slug":"uttarakhand-high-court-set-up-committee-to-investigate-of-works-in-mahakumbh","type":"story","status":"publish","title_hn":"उत्तराखंड हाईकोर्ट: महाकुंभ में कार्यों की जांच के लिए हाईकोर्ट ने बनाई कमेटी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
उत्तराखंड हाईकोर्ट: महाकुंभ में कार्यों की जांच के लिए हाईकोर्ट ने बनाई कमेटी
Fri, 05 Mar 2021 11:53 PM IST
अलका त्यागी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
Published by: अलका त्यागी
Updated Fri, 05 Mar 2021 11:53 PM IST
सार
- इसमें जिला जज हरिद्वार, हाईकोर्ट के मुख्य स्थायी अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को किया शामिल
विज्ञापन
- फोटो : फाइल फोटो
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
हरिद्वार महाकुंभ में सभी निर्माण कार्यों की जांच के लिए हाईकोर्ट ने जिला जज हरिद्वार, हाईकोर्ट के मुख्य स्थायी अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शिव भट्ट को शामिल करते हुए एक कमेटी गठित की है। यह कमेटी 14 मार्च को मेलाधिकारी के साथ मिलकर कुंभ मेले के संपूर्ण क्षेत्र में हो रहे सभी प्रकार के निर्माण कार्यों व अन्य व्यवस्थाओं की जांच करेंगे।
विज्ञापन
कोर्ट ने जिला जज को इस पर अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट को भेजने के लिए भी कहा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च की तिथि नियत की है। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने उक्त निर्देश दिए।
विज्ञापन
मेला क्षेत्र में कोविड अस्पताल स्थापित करे सरकार : सुनवाई के दौरान अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने कोर्ट को बताया कि अभी तक हरिद्वार में फ्लाईओवर का कार्य पूरा नहीं हुआ है। हरिद्वार की आंतरिक सड़कों का निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। इस पर हाईकोर्ट ने हरिद्वार कुंभ मेले के लिए पुलों, सड़कों, फ्लाईओवरों आदि निर्माण कार्यों की प्रगति के संबंध में जानकारी तलब की। साथ ही कहा कि सरकार मेला क्षेत्र में कोविड अस्पतालों को स्थापित कर उनमें समुचित व्यवस्थाएं पूर्ण करें।
विज्ञापन
निर्माण कार्यों की स्पष्ट फोटोग्राफी करवाएं मेलाधिकारी : हाईकोर्ट ने मेलाधिकारी को निर्माण कार्यों की स्पष्ट फोटोग्राफी करवाकर विस्तृत शपथपत्र के साथ 23 मार्च तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
सामाजिक दूरी का पालन कराएं जिलाधिकारी : देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों से कहा कि वे अपने-अपने जिलों में सख्ती से सामाजिक दूरी का पालन कराएं। याचिकाकर्ताओं ने क्वारंटीन सेंटरों और कोविड अस्पतालों की बदहाली, उत्तराखंड लौटे प्रवासियों की मदद और उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की थी।