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Uttarakhand High Court: हरिद्वार के मोहनावाला में अतिक्रमण मामले में 28 फरवरी तक रिपोर्ट  पेश करने के निर्देश

Tue, 18 Oct 2022 09:00 PM IST
अलका त्यागी संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Tue, 18 Oct 2022 09:00 PM IST
सार

मोहनावाला लक्सर निवासी विकिंत कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि भू-माफिया की ओर से वन पंचायत की नदी के किनारे की 1500 बीघा समेत वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है।

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Uttarakhand High Court: Order to submit report by February 28 in encroachment case in Mohanawala Haridwar
नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

नैनीताल हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत मोहनावाला लक्सर हरिद्वार में नदी के छोर और वन विभाग की जमीन पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट ने डीएम हरिद्वार और एसडीएम लक्सर को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता के साथ मौका मुआयना कर इसकी रिपोर्ट 28 फरवरी तक कोर्ट में पेश करें। 

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मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई। मोहनावाला लक्सर निवासी विकिंत कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि भू-माफिया की ओर से वन पंचायत की नदी के किनारे की 1500 बीघा समेत वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। इसमें गन्ने और गेहूं की फसल बोई गई है।
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याचिका के अनुसार 1997-98 में भी इन लोगों ने इस जमीन पर अतिक्रमण किया था लेकिन तत्कालीन एसडीएम की ओर से उस समय इसे अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। इसके बावजूद यहां फिर से अतिक्रमण किया गया है। 

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