फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   uttarakhand High court order to Government for Rajiv Gandhi housing scam

उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंचा करोड़ाें का राजीव गांधी आवास घोटाला मामला, पढ़ें पूरा मामला

Thu, 08 Aug 2019 08:47 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Thu, 08 Aug 2019 08:47 AM IST
विज्ञापन
uttarakhand High court order to Government for   Rajiv Gandhi housing scam
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर के शक्तिगढ़ नगर पंचायत में हुए राजीव गांधी आवास घोटाला मामले में सुनवाई के बाद सरकार को 14 अगस्त तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

मामले के अनुसार शक्तिफॉर्म निवासी रमेश राय ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि केंद्र सरकार की ओर से शक्तिगढ़ नगर पंचायत में आवास विहीन और गरीब लोगों के लिए 504 राजीव गांधी आवास स्वीकृत हुए थे। ये आवास इन लोगों को न देकर अन्य लोगों को दे दिए गए। याचिकाकर्ता की शिकायत पर जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर ने एसडीएम से इसकी जांच कराई।
विज्ञापन


जांच में घपले की पुष्टि हुई। जांच में 17 सरकारी और कुछ अन्य लोग शामिल थे। 1 अप्रैल 2019 को इस जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी ने सरकार को भेजी और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और विभागीय कार्यवाही की सिफारिश की, लेकिन सरकार ने इस जांच रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की और मामले को बंद कर दिया। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को 14 अगस्त तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed