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उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, कहा '48 घंटे में कूड़ा मुक्त हो देहरादून'

Wed, 12 Sep 2018 07:11 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Updated Wed, 12 Sep 2018 07:11 AM IST
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uttarakhand high court order to clean dehradun in 48 hours
uttarakhand high court

हाईकोर्ट ने 48 घंटे में समूचे देहरादून की सफाई का निर्देश दिया है। कोर्ट ने देहरादून के जिलाधिकारी से कहा है कि नगर निगम के सहयोग से वह इस काम को अंजाम दें।

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष याची दून निवासी जतीन सब्बरवाल ने 11 सितंबर, मंगलवार सुबह के फोटो पेश किए। फोटोग्राफ के आधार पर कोर्ट ने माना कि देहरादून में कांवली रोड, धामावाला, ओल्ड तहसील, अंसारी मार्ग आदि क्षेत्रों में अभी भी बहुत कूड़ा है।

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डीएम ने कोर्ट को बताया कि 10 सितंबर तक देहरादून से 244 टन कूड़ा हटाया जा चुका है। इसके लिए 21 अतिरिक्त ट्रालियां लगाई गई है। 

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पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने नगर निगम और जिलाधिकारी को 24 घंटे के भीतर कूड़ा हटाने का निर्देश दिया था। साथ में यह भी कहा था कि अगर 48 घंटे के भीतर कूड़ा नही हटाया जाता है तो जिलाधिकारी और नगर आयुक्त के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। दून निवासी जतीन सब्बरवाल ने हाई कोर्ट में दून में सफाई न होने को लेकर जनहित याचिका दायर की थी।

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