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हाईकोर्ट पहुंचा जहरीली शराब का मामला, एक्शन टेकन कमेटी की रिपोर्ट 10 दिन में दाखिल करने के निर्देश

Thu, 14 Feb 2019 09:08 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Thu, 14 Feb 2019 09:08 AM IST
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Uttarakhand high court order on poisonous liquor case death
नैनीताल हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने जहरीली शराब कांड पर राज्य सरकार से दस दिन के अंदर एक्शन टेकन कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार निवासी प्रमोद शर्मा की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सरकार से यह भी पूछा कि अगर इस मामले में कोई अधिकारी दोषी है तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है।

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हाईकोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका में कहा गया है कि राज्य में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई है। इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए और जिला आबकारी अधिकारी को निलंबित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।
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मालूम हो कि जहरीली शराब पीने से रुड़की और सहारनपुर जिले के सौ से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। यह मामला प्रदेश की विधानसभा में भी गूंजा और जांच के लिए विधानसभा की कमेटी भी बनाई गई है। 

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