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अवैध खनन को लेकर हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, सभी जिलाधिकारियों को जारी किए रोक लगाने के आदेश
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
Updated Thu, 21 Jun 2018 12:06 AM IST
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अवैध खनन
- फोटो : demo pic
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हाईकोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को अवैध रूप से किए जा रहे खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश दिए हैं। वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
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ऊधमसिंह नगर निवासी दिलबाग सिंह और अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ग्राम बैलपड़ाव (पट्टा पानी सेमलचौड़, तहसील कालाढूंगी) में राजदीप सिंह, रामचंद्र, विजय कुमार आदि की ओर से तालाब की खुदाई की आड़ में अनाधिकृत खनन किया जा रहा है।
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याचिका में मांग की गई कि नैनीताल के डीएम को अवैध खनन पर रोक लगाने के आदेश दिए जाएं। इस पर खंड पीठ ने अवैध रूप से किए जा रहे खनन के मामले में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिए कि वे अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाएं।
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