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अवैध खनन को लेकर हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, सभी जिलाधिकारियों को जारी किए रोक लगाने के आदेश

Thu, 21 Jun 2018 12:06 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल Updated Thu, 21 Jun 2018 12:06 AM IST
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Uttarakhand high court order for stop illegal mining in uttarakhand
अवैध खनन - फोटो : demo pic

हाईकोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को अवैध रूप से किए जा रहे खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश दिए हैं। वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

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ऊधमसिंह नगर निवासी दिलबाग सिंह और अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ग्राम बैलपड़ाव (पट्टा पानी सेमलचौड़, तहसील कालाढूंगी) में राजदीप सिंह, रामचंद्र, विजय कुमार आदि की ओर से तालाब की खुदाई की आड़ में अनाधिकृत खनन किया जा रहा है।
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याचिका में मांग की गई कि नैनीताल के डीएम को अवैध खनन पर रोक लगाने के आदेश दिए जाएं। इस पर खंड पीठ ने अवैध रूप से किए जा रहे खनन के मामले में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिए कि वे अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाएं।

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