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उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने निकायों में डीएम को प्रशासक बनाने की अधिसूचना की निरस्त

Wed, 06 Jun 2018 12:34 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल Updated Wed, 06 Jun 2018 12:34 AM IST
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 uttarakhand High Court order for Notification to DM Administrator in bodies canceled
highcourt nainital - फोटो : google

हाईकोर्ट ने प्रदेश में जिलाधिकारियों को प्रशासक बनाने संबंधित सरकार की अधिसूचना को निरस्त कर दिया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर प्रदेश में भी निकायों में अधिशासी अधिकारियों (ईओ) को ही प्रशासक बनाने का आदेश दिया है।

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सरकार ने 2 मई को निकायों में जिलाधिकारी को प्रशासक नियुक्त करने संबंधी अधिसूचना जारी की थी। हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति सुधांशुु धूलिया की एकल पीठ के समक्ष इस मामले में सुनवाई शुक्रवार को हुई थी।
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मामले के अनुसार जसपुर के चेयरमैन मोहम्मद उमर ने निकायों में जिलाधिकारियों को प्रशासक नियुक्त करने संबंधी सरकार की दो मई की अधिसूचना को चुनौती देते हुए निकाय चुनाव समय पर कराने की प्रार्थना की थी।
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इस पर एकल पीठ ने सरकार की अधिसूचना को निरस्त करते हुए सरकार को तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा। हाईकोर्ट ने निकायों में अधिशासी अधिकारियों को ही प्रशासक बनाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश से प्रदेश सरकार की परेशानी बढ़ सकती है।

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