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एनआईवीएच यौन शोषण मामले में हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश, 17 दिसंबर तक जमा करनी होगी रिपोर्ट

Thu, 29 Nov 2018 08:41 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल Updated Thu, 29 Nov 2018 08:41 AM IST
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Uttarakhand high court order for Nivh Girls Sexual Assault case Investigation 
court - फोटो : PTI

हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थान (एनआईवीएच) देहरादून में यौन शोषण के मामले में गंभीर रुख अख्तियार किया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने यौन शोषण मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

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एनआईवीएच से संबंधित पुलिस चौकी की सब इंस्पेक्टर आरती को जांच सौंपी गई है। कोर्ट ने कहा है 17 दिसंबर तक सीलबंद जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। 
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पूर्व में उच्च न्यायालय ने समाचार पत्रों में छपी खबर का संज्ञान लेते हुए इस मामले को जनहित याचिका के रूप में सुनवाई के लिए स्वीकार किया था। पूर्व में सरकार ने कोर्ट को बताया कि अदालत के पूर्व में पारित अधिकतर आदेशों का अनुपालन कर दिया गया है।

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पूर्व में कोर्ट को यह बताया था सरकार ने-

-एनआईवीएच के डायरेक्टर को हटा दिया गया है। 
-उनकी जगह चेन्नई से नचिकेता को नियुक्त किया गया है। अभी वह अवकाश पर हैं, तब तक कार्यभार डॉक्टर माथुर संभाल रहे हैं। 
-संगीत टीचर सूचित नारंग को निलंबित कर उनके खिलाफ  29 अगस्त को एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 
- विद्यार्थियों की देखरेख के लिए जिलाधिकारी ने एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। 
- एमबीबीएस महिला डॉक्टर की नियुक्ति कर दी गई है।
- एक महिला एसआई और छह कांस्टेबल नियुक्त किए गए हैं। 
- संस्थान में 64 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे क्लास रूम में नही लगे हैं। 
- ऊर्जा निगम ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने दो माह के लिए किराए पर जनरेटर की व्यवस्था की गई है।

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