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हाईकोर्ट ने एचडीए से पूछा, कुष्ठ रोगियों के विस्थापन को क्या कोई नीति बनाई?

Thu, 14 Mar 2019 10:47 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Thu, 14 Mar 2019 10:47 PM IST
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uttarakhand high court order for haridwar development authority

हरिद्वार में गंगा नदी के किनारों से कुष्ठ रोगियों को हटाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने हरिद्वार विकास प्राधिकरण(एचडीए) को पक्षकार बनाया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि कुष्ठ रोगियों को अन्य जगह विस्थापित करने के लिए सरकार ने क्या कोई नीति बनाई है। कोर्ट ने इसकी रिपोर्ट तीन सप्ताह में पेश करने के निर्देश दिए हैं। 

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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून की एनजीओ वेलफेयर सोसायटी (रजिस्टर्ड एनजीओ) ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा था कि सरकार ने पिछले दिनों गंगा नदी के किनारों और अन्य जगहों से अतिक्रमण हटाने के दौरान कुष्ठ रोगियों को भी हटा दिया है।
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याचिका में कहा गया कि अब उन लोगों के पास न तो घर है और न रहने की कोई व्यवस्था। ये लोग बरसात के समय में भी खुले में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। खंडपीठ ने इसका स्वत: संज्ञान लेकर इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया था।

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