हाईकोर्ट: 25 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहे हर की पैड़ी, 48 घंटे में बंद करें सीवरेज
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हाईकोर्ट ने हरिद्वार के हरकी पैड़ी में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने और एक माह में 25 चेंजिंग रूम बनाने का आदेश जारी करते हुए कई निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने इस प्रकरण पर डीएम हरिद्वार को नोडल आफिसर नियुक्त किया है।
मंगलवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने कुसाघाट से आवारा जानवरों को हटाकर वहां शौचालय बनाने, कासाबान नाले से सीधे गंगा नदी में जा रहे सीवरेज को 48 घंटे में बंद करने, घाटों की सफाई हर तीन घंटे में करने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि होटल तीर्थ और नाईसोता के बीच सीवर के नाले में जाने के मामले में 72 घंटे के भीतर सीवर नाले में डाल रहे संस्थानों को सील कर उनका चालान किया जाए।
पानी के पंप 24 घंटे चलाया जाए और रोडी बेलवाल के निकट से कूड़ा 48 घंटे के भीतर हटाया जाए। याची नरेंद्र ने हरिद्वार में गंगा घाटों की सफाई नहीं होने को लेकर याचिका दाखिल की थी।
कोर्ट में सरकार ने ये दी जानकारी
सरकार के प्रतिनिधि ने कोर्ट को बताया कि घाटों के निकट 50 कूड़ेदान लगाए गए हैं। एक ट्रेक्टर ट्राली किराए पर लेकर सफाई कराई जा रही है। हरकी पैडी में 12 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। गंगा की सफाई पर नजर रखने के लिए गंगा रक्षकों की टीम गठित की गई है। 25 चेंजिंग रूम बनाए जा रहे हैं तथा पालीथिन पर रोक लगा दी गई है।
कोर्ट कमिश्नरों ने पेश की रिपोर्ट, कई खामियां गिनाईं
कोर्ट कमिश्नर चेतन जोशी और निखिल सिंगल ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में चोटीवाला रेस्ट्रोरेंट के बाहर नाला खुला होना, संजय ब्रिज के पास कूड़ेदान टूटे होने, नई घाट के निकट खुले नाले के बहने, नालों के चोक होने, गो घाट में नाले के रेत और कीचड़ से भरे होने, कुशा घाट में गंदगी और नाले के सीधे गंगा नदी में खुलने, पब्लिक शौचालयों से सीवर का रिसाव सीधे गंगा में होने, कुछ स्थानों पर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के बंद होने के कारण, सीवरेज के नदी में जाने की जानकारी दी गई।