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उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने दिए सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश

Thu, 13 Sep 2018 07:14 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Updated Thu, 13 Sep 2018 07:14 AM IST
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uttarakhand high court order cctv camera in hospitals
nainital high court - फोटो : google
हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को सभी सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन, ओपीडी और पर्चा बनाने वाले कक्षों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है।
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कोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों और अन्य स्टाफ के खाली पदों की जानकारी भी मांगी है। हल्द्वानी निवासी नरेश मैंदोला की पीआईएल पर न्यायमूर्ति बीके बिष्ट और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ सरकार से उक्त बिंदुओं पर दो सप्ताह में शपथ पत्र पेश करने को कहा।


कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कोशिश की जा रही है। याची का कहना था कि हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी मेडिकल कालेज में तीन हफ्ते में नौ बच्चों की मौत हो गयी थी। बच्चों की मौत चिकित्सकों के अभाव में हुई हैं। अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।
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