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हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास किराए मामले में याचिका पर निर्णय सुरक्षित रखा 

Sat, 06 Jul 2019 10:12 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Sat, 06 Jul 2019 10:12 AM IST
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Uttarakhand high court Decision kept safe for ex cm government housing 
- फोटो : फाइल फोटो

पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया आवास किराए को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका पर हाईकोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है। सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों पर 16 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। इसमें पूर्व सीएम स्व. एनडी तिवाड़ी पर 1.13 करोड़, भगत सिंह कोश्यारी पर 47.57 लाख, बीसी खंडूरी पर 46.59 लाख, निशंक पर 40.95 लाख, विजय बहुगुणा पर 37.50 लाख रुपये का बकाया है।

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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हुई। मामले के अनुसार पूर्व में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को बकाया राशि जमा करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने आदेश में कहा था कि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से किराया बाजार मूल्य से वसूला जाए।
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हाईकोर्ट के इस आदेश पर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने पुन:प्रार्थना पत्र दायर कर कहा कि उनको सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। पूर्व सीएम बहुगुणा ने कहा कि वह मुंबई हाईकोर्ट के जज रहे हैं। लिहाजा, इस आधार पर उनका किराया माफ किया जाए।

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