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उत्तराखंड: हाईकोर्ट में आईएफएस अधिकारी राजीव भरतरी के स्थानांतरण मामले में सुनवाई 25 को

Thu, 24 Feb 2022 07:41 AM IST
अनुराग सक्सेना संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Published by: अनुराग सक्सेना Updated Thu, 24 Feb 2022 07:41 AM IST
सार

राजीव भरतरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे राज्य में  भारतीय वन सेवा के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। सरकार ने 25 नवंबर 2021 को उनका स्थानांतरण प्रमुख वन संरक्षक पद से अध्यक्ष जैव विविधता बोर्ड के पद पर कर दिया। यह संविधान के खिलाफ है।

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Uttarakhand: Hearing in the transfer case of IFS officer Rajiv Bharti in the High Court on 25
राजीव भरतरी - फोटो : फेसबुक

विस्तार

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के वरिष्ठतम आईएफएस अधिकारी राजीव भरतरी के स्थानांतरण के आदेश को चुनौती देनी वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तिथि नियत की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

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राजीव भरतरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे राज्य में भारतीय वन सेवा के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। सरकार ने 25 नवंबर 2021 को उनका स्थानांतरण प्रमुख वन संरक्षक (पीसीसीएफ) पद से अध्यक्ष जैव विविधता बोर्ड के पद पर कर दिया। यह संविधान के खिलाफ है।
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उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार को चार प्रत्यावेदन दिए लेकिन इन पर सुनवाई नहीं की गई। उनका स्थानांतरण राजनीतिक कारणों से किया गया है जिसमें उनके सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

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