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Uttarakhand: हाईकोर्ट निर्माण को लेकर हल्द्वानी में गौलापार के आसपास का क्षेत्र फ्रीज जोन घोषित, अधिसूचना जारी

Tue, 23 Jan 2024 07:03 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Tue, 23 Jan 2024 07:03 PM IST
सार

Uttarakhand News: पिछले दिनों कैबिनेट बैठक में इस क्षेत्र को फ्रीज जोन घोषित करने का निर्णय लिया गया था। अब आवास विभाग यहां का मास्टर प्लान तैयार करेगा। उसके बाद ही निर्माण हो सकेंगे।

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Uttarakhand Haldwani Gaulapar area declared freeze zone regarding construction of High Court notification issu
अधिसूचना जारी - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

हल्द्वानी में हाईकोर्ट निर्माण के चलते गौला नदी के आसपास का क्षेत्र फ्रीज जोन घोषित कर दिया गया है। आवास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए मास्टर प्लान बनने तक यहां सभी निर्माण और विकास गतिविधियों पर रोक लगा दी है।

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जारी अधिसूचना के मुताबिक, उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा-3 के अंतर्गत गौलापार में हाईकोर्ट के निर्माण का प्रस्तावित स्थल जिलास्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल का विकास क्षेत्र घोषित किया गया है।
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इस अधिनियम की धारा-7 के तहत यहां पूर्व में ग्राम देवल मल्ला, ग्राम देवल तल्ला व ग्राम कुंवरपुर की ओर जाने वाले मार्ग की सीमा तक, पश्चिम में गौल नदी के तट तक, उत्तर में गौला नदी तट से ग्राम नवरखेड़ा, ग्राम किशन नगरी की ओर जाने वाले हल्द्वानी बाईपास मार्ग के तिराहे तक, दक्षिण में हल्द्वानी बाईपास मार्ग तक नदी तट से शुरू होकर लंकेश्वर महादेव मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग के तिराहे तक का क्षेत्र फ्रीज जोन रहेगा।
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इस क्षेत्र में कोई भी निर्माण संबंधी गतिविधि नहीं हो सकेगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों कैबिनेट बैठक में इस क्षेत्र को फ्रीज जोन घोषित करने का निर्णय लिया गया था। अब आवास विभाग यहां का मास्टर प्लान तैयार करेगा। उसके बाद ही निर्माण हो सकेंगे।

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